तपोवन राम मंदिर जमीन मामला: सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाइकोर्ट के फैसले को खारिज किया!

सुप्रीम कोर्ट ने रांची के तपोवन राम मंदिर की जमीन के कथित अवैध हस्तांतरण की सीबीआई से जांच कराने के झारखंड हाइकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट के जज डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हेमंत गुप्ता की पीठ ने इस मामले में गुरुवार को हाइकोर्ट के निर्णय को निरस्त करते हुए कहा कि यह आदेश जटिलताओं का परीक्षण किये बगैर ही दिया गया है।

प्रभात खबर पर छपी खबर के अनुसार, झारखंड हाइकोर्ट ने सात जून, 2017 को एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए मंदिर की जमीन के अवैध हस्तांतरण की सीबीआई जांच का आदेश दिया था। इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की गयी थी।

हाइकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि यदि भूमि गलत तरीके से बेची गयी है, तो उसे रद्द कर जमीन मंदिर ट्रस्ट को वापस की जाये। इस मामले में कहा गया था कि कुछ लोगों ने भू-माफिया और अधिकारियों की मिलीभगत से भगवान राम जानकी तपोवन ट्रस्ट को दी गयी जमीन फर्जी दस्तावेज के सहारे बेच दी है। हाइकोर्ट से इस मामले की सीबीआई जांच कराने का आदेश देने का आग्रह किया गया था।