तीन तलाक अध्यादेश इस महीने हो जाएगा निष्प्रभावी, फिर हो सकता है लागू

मुस्लिम समुदाय में एक बार में तीन तलाक की प्रथा को दंडनीय अपराध घोषित करने वाला तीन तलाक अध्यादेश इस महीने निष्प्रभावी हो जाएगा। दरअसल, इसे कानून में तब्दील करने वाला विधेयक राज्यसभा में अटक गया है। आम चुनाव से पहले अब सबकी नजरें मोदी सरकार के अगले कदम पर हैं। सरकार के सूत्रों का कहना है कि अध्यादेश फिर से लागू किया जा सकता है लेकिन इसके समय को लेकर अभी निर्णय नहीं हुआ है।

आपको बता दें कि एक अध्यादेश की अवधि 6 महीने की होती है लेकिन कोई सत्र शुरू होने पर इसे विधेयक के तौर पर संसद से 42 दिन (छह सप्ताह) के भीतर पारित कराना होता है, वरना यह अध्यादेश निष्प्रभावी हो जाता है। अगर विधेयक संसद में पारित नहीं हो पाता है तो सरकार अध्यादेश फिर से ला सकती है।

सूत्रों ने कहा कि अध्यादेश पिछले साल 11 दिसंबर को शुरू हुए शीतकालीन सत्र के 42वें दिन यानी 22 जनवरी को निष्प्रभावी हो जाएगा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ‘अध्यादेश 31 जनवरी को शुरू हो रहे बजट सत्र से केवल एक सप्ताह पहले निष्प्रभावी हो जाएगा… सरकार सत्र में इस विधेयक को पारित कराने की कोशिश करेगी लेकिन इस बारे में फैसला अभी नहीं हुआ है कि अध्यादेश निष्प्रभावी होने के बाद इसे फिर से लागू किया जाएगा या नहीं।’

साभार- नवभारत