रेयान स्कूल केस में SC ने केंद्र और हरियाणा सरकार को भेजा नोटिस

गुरुग्राम के रयान इंटरनेशनल स्कूल में 7 साल के बच्चे प्रद्युम्न की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर तीन हफ्ते में जवाब मांगा है.

यह नोटिस सीबीआई, हरियाणा के डीजीपी और मानव संसाधन मंत्रालय को भी नोटिस जारी किया गया है.

प्रद्युम्न के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई से जांच की मांग की है.

याचिका में मांग की गई है कि भविष्य में स्कूल के भीतर बच्चों के साथ किसी भी तरह की घटना होती है, तो मैनेजमेंट, डायरेक्टर, प्रिंसिपल, प्रमोटर सबके खिलाफ लापरवाही बरतने के आरोप के तहत कार्रवाई हो. साथ ही ऐसी किसी घटना होने पर स्कूल की मान्यता रद्द होनी चाहिए.

इस याचिका में यह भी मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में इसके लिए कमीशन बने. कोर्ट की निगरानी में सीबीआई या एसआईटी जांच हो और पीड़ित परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए.

प्रद्युम्न के पिता का कहना है कि एसआईटी की जांच सिर्फ स्कूल की लापरवाही पर आधारित है, लेकिन यह सच सामने नहीं आया कि बच्चे की हत्या क्यों की गई.