हैदराबाद यूनीवर्सिटी के 27 स्टूडेंट्स -ओ-असातिज़ा को ज़मानत

हैदराबाद 29 मार्च: हैदराबाद सेंट्रल यूनीवर्सिटी से गिरफ़्तार शूदा तमाम स्टूडेंट्स-ओ-असातिज़ा को मुक़ामी अदालत ने फी कस 5,000/- रुपये की ज़मानत और हर हफ़्ता पुलिस स्टेशन हाज़िरी की पाबंदी आइद करते हुए रिहा करने का हुक्म दिया। मुक़ामी अदालत में दाख़िल करदा 25 स्टूडेंट्स और 2 असातिज़ा की दरख़ास्त ज़मानत पर समाअत के दौरान हुकूमत और पुलिस की तरफ से दरख़ास्त ज़मानत की मुख़ालिफ़त ना करने का एलान किया गया जिस पर अदालत ने ज़मानत मंज़ूर करते हुए स्टूडेंट्स की रिहाई के अहकाम जारी कर दिए। 22 मार्च को हैदराबाद सेंट्रल यूनीवर्सिटी (एचसी यू) में हुई हंगामा-आराई के दौरान हिरासत में लिए गए नौजवानों को जेल रवाना कर दिया गया था और पिछ्ले दिनों हुकूमत ने एलान किया था कि सरकारी तौर पर दरख़ास्त ज़मानत की मुख़ालिफ़त नहीं की जाएगी। वाइस चांसलर एचसी यू प्रोफेसर अप्पा राव‌ की तवील रुख़स्त से वापसी के बाद से जारी एहतेजाज का सिलसिला जारी है।

स्टूडेंट्स ने यूनीवर्सिटी के अहाते में पुरअमन मार्च मुनज़्ज़म करते हुए क्लासेस का बाईकॉट किया और साथी स्टूडेंट्स को एहतेजाज में शामिल होने की तलक़ीन करते रहे। स्टूडेंट्स के एहतेजाज में शरीक जवाइंट एक्शण कमेटी क़ाइदीन ने मुतालिबा किया कि 22 मार्च की हंगामा-आराई में गिरफ़्तार करदा नौजवानों पर किए गए मुक़द्दमात से ग़ैरमशरूत दसतबरदारी और रोहित एक्ट की तदवीन तक ये एहतेजाज जारी रहेगा।