जुनैद हत्याकांड: परिवार द्वारा सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज किया

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने सोमवार को एक याचिका खारिज कर दी जिसमें 17 साल के जुनैद की गत जून में एक ट्रेन में कथित तौर पर पीट-पीटकर की गई हत्या की सीबीआई जांच की मांग की गई थी।

न्यायमूर्ति राजन गुप्ता की एकल पीठ ने यह आदेश दिया। जुनैद के पिता जलालुद्दीन के वकील अर्शदीप सिंह चीमा ने कहा, ‘‘न्यायाधीश ने इस आधार पर याचिका खारिज कर दी कि मामले में पुलिस जांच सही थी।’’

न्यायाधीश ने आदेश में लिखा, ‘‘सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता यह दिखाने में सक्षम नहीं रहे हैं कि जांच में कोई गंभीर कमी है, जिससे यह निष्कर्ष निकले कि जांच लचर है या दागदार है।’

न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा, ‘‘इसके अलावा, इस बात को दर्शाने के लिए कुछ भी नहीं है कि घटना का कोई राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय प्रभाव है। इसलिए, यह सीबीआई को जांच सौंपने के लिए असाधारण शक्ति का इस्तेमाल करने का उपयुक्त मामला नहीं है।