अकबर ओवैसी को दो मुक़द्दमात में राहत नहीं

निज़ामबाद सांगरेड्डी 31जनवरी :मजलिस के रुकन एसम्बली अकबर ओवैसी को मुख़्तलिफ़ मुक़द्दमात में आज अदालतों से किसी तरह की राहत नहीं मिली। निज़ामबाद कोर्ट ने अकबर ओवैसी को मुबयना नफ़रतअंगेज़ तक़रीर मुक़द्दमा में दो दिन के लिए पुलिस तहवील में दे दिया।

अदालत ने पुलिस को इजाज़त दी कि एकुम और 2 फ़बरोरी को वो उन से पूछताछ करसकती है। वाज़िह रहे कि रुकन एसम्बली चंदरायनगुट्टा अकबर ओवैसी ने 8 दिसमबर को निज़ामबाद II टाव‌न पुलिस के इलाके क़िला रोड पर मजलिस की तरफ से मुनाक़िदा जलसे में मुबयना तौर पर इश्तिआल अंगेज़ तक़रीर की थी।

उन पर इस तक़रीर में एक फ़िर्क़ा के जज़बात को मजरूह करने का इल्ज़ाम है चुनांचे पुलिस II टाव‌न ने इस ज़िमन में मुक़द्दमा दर्ज किया था। उन्हें 24 जनवरी को अदालत में पेश किया गया था। निज़ामबाद पुलिस ने अदालत में दरख़ास्त दाख़िल करते हुए पुलिस तहवील में देने की ख़ाहिश की जिस पर फ़ाज़िल जज ने एकुम और 2 फ़बरोरी दो दिन के लिए अकबर ओवैसी को एडवोकेट और डाक्टर की मौजूदगी में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक पूछताछ की इजाज़त दे दी। समझा जाता है कि निज़ामबाद पुलिस अकबर ओवैसी को आदिलबाद जेल से निज़ामबाद मुंतक़िल करेगी।

दूसरी तरफ़ सांगरेड्डी कोर्ट ने 2005 के मुबयना तौर पर इसवक़्त के ज़िला कलैक्टर पर हमला मुक़द्दमा में अकबर ओवैसी की दरख़ास्त ज़मानत को मुसतारिद कर दिया। मजलिसी लीडर्स के ख़िलाफ़ इसवक़्त के ज़िला कलैक्टर ए के सिंघल के साथ मुबयना तौर पर नारवा सुलूक के सिलसिले में मुक़द्दमा दर्ज किया गया था। इन लीडर्स ने ज़िला मीदक पटनचैरू मंडल में मतनगी के मुक़ाम पर एहतिजाज के दौरान मुबयना तौर पर इसवक़्त के ज़िला कलैक्टर से नारवा सुलूक इख़तियार किया था। सदर मजलिस असद उद्दीन ओवैसी इस मुक़द्दमा के मुल्ज़िम नंबर एक और अकबर ओवैसी मुल्ज़िम नंबर दो हैं।असद ओवैसी ने 21जनवरी को अदालत में ख़ुद सुपुर्दगी इख़तियार की और उन्हें अदालती तहवील में दिया गया था। 24 जनवरी को उन की ज़मानत मंज़ूर करली गई। अकबर ओवैसी को 17 जनवरी को सांगरेड्डी कोर्ट में पेश किया गया था और फिर पिर को उन्हें दुबारा पेश किया गया। दूसरे दिन फ़रस्ट क्लास मजिस्ट्रेट एकसाईज़ ऐंड परोहबीशन कोर्ट मारूति देवी ने उन की दरख़ास्त ज़मानत की समाअत के बाद अपना फ़ैसला महफ़ूज़ रखा था, आज उन्हों ने दरख़ास्त ज़मानत मुस्तारिद करने का फ़ैसला सुनाया।