अजमेर ब्लास्ट: NIA के ऐसे लिख देने को क्लीन चिट नहीं माना जाएगा- कोर्ट

नई दिल्ली: अजमेर दरगाह विस्फोट मामले में एनआईए ने इंद्रेश कुमार और साध्वी प्रज्ञा को क्लीनचिट दे दी है। लेकिन इस मामले में जयपुर की एनआईए कोर्ट 17 अप्रैल को फैसला लेगी। कोर्ट ने एनआईए के क्लीनचिट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ऐसे लिख देने से क्लीनचीट नहीं हो जाता है पूरी क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करने के बाद एनआईए कोर्ट इनके क्लीनचीट पर संज्ञान लेगा।
जिसके चलते एनआईए ने कोर्ट में इंद्रेश कुमार, साध्वी प्रज्ञा, रमेश और जयंती दास के खिलाफ क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है। गौरतलब है कि अजमेर स्थित ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में 11 अक्टूबर 2007 को प्रेशर कूकर बम से ब्लास्ट हुआ था।

आपको बता दें कि अजमेर बलास्ट मामले में जयपुर की एनआईए कोर्ट ने तीन लोगों सुनील जोशी, देवेंद्र और भवेश पटेल को आरोपी करार दिया था। इन आरोपियों में से सुनील जोशी की मौत हो गई है जबकि देवेंद्र और भवेश पटेल को उम्रकैद की सजा हुई है।