अदालत ने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने के लिए मोदी के खिलाफ की गयी शिकायत पर की सुनवाई

नई दिल्ली: बुधवार को दिल्ली की एक अदालत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पिछले साल अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर और संयुक्त राज्य अमेरिका की अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रीय ध्वज का कथित तौर पर “अपमान” करने के लिय की गयी शिकायत पर अदालत ने संज्ञान लिया है |

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9 मई को हुए इस मामले की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट स्निग्धा सर्विरा ने सुबूत के तौर पर उस दिन की रिकार्डिंग पेश करने का आदेश दिया है |

शिकायतकर्ता आशीष शर्मा ने मोदी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराते हुए दावा किया है राष्ट्रिय धवज के अपमान की रोकथाम के लिय, राष्ट्रीय सम्मान अधिनियम, 1971 के प्रावधानों के तहत भारतीय ध्वज संहिता का उल्लंघन करने का अपराध किया है |

शिकायतकर्ता ने दावा किया कि मोदी ने एक बार नहीं बल्कि कई बार राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर इंडिया गेट पर योग दिवस के आयोजन में राष्ट्रीय ध्वज का एक रूमाल के रूप में प्रयोग करके “अनादर” किया था |

अपनी शिकायत में उन्होंने कहा कि उन्होंने (मोदी ) संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा को हस्ताक्षर किया हुआ राष्ट्रीय ध्वज सौंपने के समय में भी लापरवाह बरती थी | राष्ट्रिय ध्वज पर हस्ताक्षर करना राष्ट्रीय ध्वज संहिता, 2002 के खिलाफ है|