अब नहीं चलेंगे एक लाइन के सरकारी आदेश, स्पष्ट आदेश देना पड़ेगा : हाईकोर्ट

भोपाल : हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ की फटकार के बाद अब कोई भी प्रशासकीय या अर्द्ध न्यायिक मामलों में एक लाइन का आदेश नहीं चलेगा। कमिश्नर, कलेक्टर से लेकर अपर मुख्य सचिव तक को स्पष्ट (स्पीकिंग) आदेश देना पड़ेगा। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। साथ ही कहा गया है कि इस निर्देश का उल्लंघन नहीं होना चाहिए।

हाईकोर्ट ने एक रिट पिटीशन ताराबाई विरुद्ध शांति बाई एवं अन्य के मामले में जिला प्रशासन के एक अधिकारी के आदेश को लेकर चिंता जताई है। शासन को कोर्ट की ओर से बताया गया कि चुनाव से जुड़े मामले की याचिका को जिला प्रशासन विदिशा के एक अधिकारी ने पहले तो स्पष्ट आदेश न देते हुए खारिज कर दिया। अदालत के निर्देश देने के बाद भी विस्तृत आदेश न देते हुए सिर्फ एक लाइन का आदेश ‘प्रकरण विचारोपरांत अमान्य किया जाता है” पारित कर दिया।

इसको लेकर अदालत ने चिंता जताते हुए शासन का ध्यान आकर्षित किया। इसके मद्देनजर सामान्य प्रशासन विभाग ने अपर मुख्य सचिव से लेकर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तक को निर्देश दिए हैं कि प्रशासकीय या अर्द्ध न्यायिक मामलों में एक लाइन के आदेश जारी नहीं किए जाएंगे। प्रशासकीय अधिकारी स्पष्ट आदेश पारित करें, ताकि स्थिति पूरी तरह साफ रहे।