अस्थाना की नियुक्ति मामले केंद्र और सीबीआई से जवाब मांगा

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन पुलिस सेवा (आईपीएस) के वरिष्ठ अधिकारी राकेश अस्थाना को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के अंतरिम निदेशक नियुक्त करने को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार और परीक्षण एजेंसी से आज जवाब मांगा। शीर्ष अदालत ने गैर सरकारी संगठन कॉमन कारण याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र और सीबीआई को नोटिस जारी कर 15 दिसंबर तक जवाब देने को कहा है .कामन कारण श्री अस्थाना की नियुक्ति को बेलगाम फैसला करार देते हुए अदालत से हस्तक्षेप मांग है

श्री अनिल सिन्हा सीबीआई के निदेशक के पद से रिटायर होने के बाद श्री अस्थाना को सीबीआई का अंतरिम निदेशक का पद सौंपा गया है। श्री अस्थाना गुजरात कैडर के 1984 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। पिछले 10 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि विदा सीबीआई प्रमुख की सेवानिवृत्ति के बावजूद नए प्रमुख के नाम की घोषणा नहीं हो सका है।

श्री सिन्हा ने पिछले दो दिसंबर को दो साल पुरा किया। श्री सिन्हा के बाद शीर्ष चल रहे विशेष निदेशक आरके दत्ता को नवंबर के अंतिम दिनों गृह मंत्रालय भेजे जाने के बाद श्री अस्थाना इस दौड़ में शीर्ष पर पहुंच गए थे।