आत्महत्या के लिए उकसाने पर पति सहित तीन लोगों को पांच साल कैद की सजा

जौनपुर: उत्तर प्रदेश में इस जिले की एक अदालत ने विवाहित महिला को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में आरोपी पति, जेठ और जीठानी को पांच साल की कैद के साथ छह-छह हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार जिले के खेत सराय क्षेत्र में स्थित मानी कलां गांव की रहने वाली राम बिली सराय ख्वाजा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बेटी सोनोरसा की शादी चकोआंापोर के गुड्डू उर्फ ​​सुनील से 3 फरवरी 2010 में और 2011 में विदाई हुई थी।

दहेज में मोटरसाइकिल और रुपयों की मांग की वजह से पति गुड्डू, जेठ संजय और जीठानी संगीता यह हमला किया करते थे। इसके अलावा पति गलत सोहबत में पड़ कर नशे के आदी हो चुका था जो सोनोरसा लडा करती थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि छह दिसंबर 2013 की शाम ससुराल में जब छत से गिरने की रिपोर्ट मिलने पर वहां पहुंचकर दरवाजा खुलवाया गया तो उसका शव पंखे से लटकी हुई पाई गई।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक (पृष्ठ) बलराज सिंह ने कल गवाह और सबूतों के आधार पर महिला को दहेज के लिए आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोपी पति, जेठ और जीठानी को पांच साल कैद के साथ छह। छह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।