एक महीने के लिए जम्मू और कश्मीर सरकार ने 20 सामाजिक मीडिया साइटों को प्रतिबंधित किया

जम्मू और कश्मीर सरकार ने एक महीने की अवधि या आगे के आदेश मिलने तक परेशान घाटी मे इंटरनेट की सेवाएं निलंबित कर दी है।

आर.के.गोयल,जम्मू और कश्मीर के गृह विभाग के मुख्य सचिव द्वारा हस्ताक्षरित एक आदेश के मुताबिक सोशल मीडिया नेटवर्किंग प्रतिबंध 22 विभिन्न सेवाओं पर लागू किया जायेगा।

इनमे शामिल है : फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, स्काइप, स्नैपचैट, टेलीग्राम, रेड्डिट और कई अन्य इंस्टेंट मैसेजिंग और नेटवर्किंग एप्लीकेशन।

गृह विभाग ने यह आदेश मुख्य रूप से भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम (1885) और भारतीय टेलीग्राफ (संशोधन) नियम 2007 के खंड 5 पर भरोसा रखते हुए दिया है – एक निर्णय जिससे कुछ विशेषज्ञ असंवैधानिक कह सकते हैं।

यह अभी स्पष्ट नहीं हुआ कि यह आदेश सभी इंटरनेट सेवाओं पर लागू है या केवल मोबाइल इंटरनेट सेवाओं से पर लागू है जिन्हे पहले से ही 17 अप्रैल के बाद से निलंबित कर दिया गया है।