एग्जिट पोल पर चुनाव आयोग ने लगाई रोक

नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने गुरुवार को चुनाव के नतीजों के दौरान एग्जिट पोल जारी करने, ज्योतिषियों और टैरों रीडरों की ओर से भविष्यवाणी करने पर रोक लगा दी है। आयोग ने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों से कहा कि वे भविष्य में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबंध की अवधि के दौरान ऐसे कार्यक्रमों का प्रकाशन-प्रसारण नहीं करें।

अगर एग्जिट पोल पर प्रतिबंध के दौरान चुनाव नतीजों को लेकर भविष्यवाणी की जाती है या फिर अनुमान जताया जाता है, तो इसे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

आयोग की तरफ से जारी एडवाइजरी के मुताबिक जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 126-A के तहत किसी को इलैक्ट्रॉनिक, प्रिंट या अन्य संसाधनों के जरिए प्रतिबंध के दौरान एग्जिट पोल जारी करने और परिणाम को लेकर भविष्यवाणी करने का अधिकार नहीं है।

हाल ही में पांच राज्‍यों के विधानसभा चुनाव के दौरान एक न्यूज वेब-पोर्टल ने यूपी का एग्जिट पोल समय से पहले प्रकाशित कर दिया था