ए पी की गाड़ीयों पर तेलंगाना में टैक्स नाफ़िज़

आंध्र प्रदेश से तेलंगाना में दाख़िल होने वाली तमाम ट्रांसपोर्ट और कमर्शियल गाड़ीयों को जिन में पैसेंजर ऑटोरिक्शा भी शामिल है, 01 अप्रैल से मोटर व्हीकल टैक्स अदा करना होगा। तेलंगाना के महिकमा ट्रांसपोर्ट से जारी करदा एक हुक्मनामा के मुताबिक़ तमाम ट्रांसपोर्ट गाड़ियां जिन में कॉन्ट्रैक्ट कैरेजस,कैब्स, कमर्शियल ट्रैक्टर ट्रेलरस, पैसेंजर ऑटो रक्षाओं को आंध्र प्रदेश से रियासत तेलंगाना में दाख़िला पर दूसरी रियासत की गाड़ियां तसव्वुर किया जाएगा और उन पर गाड़ीयों के ज़मुरा के मुताबिक़ वाज़िह मुक़र्ररा शरहों के मुताबिक़ मोटर व्हीकल टैक्स का नफ़ाज़ होगा।

इस इक़दाम के नतीजे में दोनों रियासतों के दरमयान ट्रांसपोर्ट की क़ीमत में इज़ाफ़ा होगा। आंध्र प्रदेश तंज़ीम जदीद क़ानून के तहत माज़ी में मुत्तहदा आंध्र प्रदेश की हुकूमत ने ये अहकाम जारी किए थे जिस की बुनियाद पर हुकूमत तेलंगाना ने ये फ़ैसला किया है। इस क़ानून में कहा गया था कि दोनों रियासतों के लिए 31 मार्च 2015 तक किसी भी सहि माही के लिए सहि माही टैक्स अदा किया जा सकता है लेकिन इस के बाद आइन्दा मुताल्लिक़ा हुकूमतें ही टैक्स की शरह के बारे में फ़ैसला करसकती हैं।