कठुआ मामले में हाई कोर्ट ने सरकार को भेजा नोटिस

कश्मीर उच्च न्यायालय ने कठुआ में हुए बलात्कार और हत्या के मामले में एक आरोपी पुलिसकर्मी द्वारा अपनी बर्खास्तगी को चुनौती देते हुए दायर की गयी याचिका पर आज राज्य सरकार को नोटिस जारी कर दो हफ्ते के भीतर जवाब देने को कहा।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम के हंजुरा ने बर्खास्त कांस्टेबल तिलक राज द्वारा दायर याचिका पर दलीलें सुनने के बाद राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी किया।

सरकार ने राज के अलावा उप निरीक्षक आनंद दत्ता और दो विशेष पुलिस अधिकारियों (एसपीओ) दीपक खजुरिया एवं सुरेंद्र वर्मा को आठ साल की लड़की के बलात्कार एवं हत्या में उनकी कथित संलिप्तता के लिए सेवा से बर्खास्त कर दिया। जनवरी में कठुआ जिले के एक वन क्षेत्र में एक लड़की का शव बरामद हुआ था। उससे एक हफ्ते पहले पीड़िता का अपहरण हुआ था।

उपनिरीक्षक और कांस्टेबल पर दोषियों को बचाने के लिए पैसे लेकर महत्वपूर्ण सबूत नष्ट करने का आरोप है। बचाव पक्ष के वकील ए के साहनी ने कहा , ‘‘ हमने चार आधारों पर मेरे मुवक्किल राज की बर्खास्तगी के आदेश को चुनौती दी है। इनमें आरोपी को कोई नोटिस जारी ना किया जाना , कोई जांच ना होना और आदेश का भेदभावपूर्ण होना शामिल हैं। ’’

वकील ने बताया कि दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति हंजुरा ने संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किए और उनसे दो हफ्ते में जवाब देने को कहा।

उन्होंने कहा कि सरकार से जवाब मिलने के बाद सुनवाई की अगली तारीख तय की जाएगी। साहनी ने कहा कि उन्होंने बर्खास्तगी के आदेश पर तत्काल रोक लगाने और उसे तत्काल रद्द करने की मांग की।