कोयला घोटाला: मनमोहन सिंह को सुप्रीम कोर्ट से राहत

नई दिल्ली:कोल ब्लॉक अलाट्मेंट के मामले में साबिक वज़ीर ए आज़म मनमोहन सिंह को बुध के रोज़ सुप्रीम कोर्ट से बहुत बडी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में खुसूसी अदालत से जारी समन पर रोक लगाने के साथ ही सीबीआई को नोटिस जारी कर तीन हफ्ते में जवाब तलब किया है।

अब मनमोेहन सिंह को मुल्ज़िम के तौर पर 8 अप्रैल को निचली कोर्ट में पेश होने से राहत मिल गई है। बता दें कि खुसूसी अदालत के जज भरत परासर ने मनमोहन सिंह को खाती मानते हुए 11 मार्च को समन जारी किया था।

साबिक पीएम मनमोहन सिंह ने खुद को समन जारी किए जाने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले में दिगर पांच लोगों को जारी समन पर भी रोक लगा दी।

इस मामले में मनमोहन सिंह के अलावा साबिक मरकज़ी कोयला सेक्रेटरी पीसी पारेख को भी समन जारी किया गया है। इस मामले में कुल छह लोगों के खिलाफ मुजरिमाना साजिश, दोखादही और बदउनवनैइ इंसेदाद एक्ट के तहत समन जारी किया गया था।कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई को नोटिस जारी करके तीन हफ्ते में जवाब देने को कहा है।

इस मामले में मनमोहन की ओर से अदालत में पेश होने वाले एक सीनीयर वकील से जब यह पूछा गया कि वह मामले की जल्द सुनवाई के लिए अदालत में अर्जी कब लगाएंगे, तो उन्होंने जुमे के रोज़ कहा कि इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि दरखास्त पहले ही एक अप्रैल को होने वाले मामलों की सुनवाई की फहरिस्त में शामिल है।