जगन के ख़िलाफ़ मुक़द्दमा की हर जुमा को समाअत, सी बी आई अदालत का फ़ैसला

हैदराबाद 22 अगस्त:वाई एस आर कांग्रेस पार्टी के सरबराह वाई एस जगन मोहन रेड्डी और दूसरों से मुताल्लिक़ मुबय्यना तौर पर फ़ायदा के इव्ज़ सरमाया कारी के मुक़द्दमा की तेज़-रफ़्तार समाअत को यक़ीनी बनाने के लिए हैदराबाद हाईकोर्ट की हिदायत के पेश-ए-नज़र सी बी आई की एक ख़ुसूसी अदालत ने हर जुमा को सारा दिन इस मुक़द्दमा की समाअत के लिए वक़्फ़ कर देने का फ़ैसला किया है।

चीफ़ जस्टिस दिलीप बी भोसले और जस्टिस एस वी भट्ट पर मुश्तमिल हैदराबाद हाईकोर्ट की एक बेंच ने 10 अगस्त को विजयवाड़ा से ताल्लुक़ रखने वाले एक एडवोकेट वाई वयदा वयास की तरफ़ से दायर करदा मफ़ाद-ए-आम्मा की दरख़ास्त पर समाअत के दौरान ये हिदायात जारी किए थे।

दरख़ास्त गुज़ार ने 1988 के क़ानून इंसिदाद रिश्वत सतानी के तहत चंद मौजूदा अरकाने पार्लियामेंट-ओ-अरकान असेंबली के ख़िलाफ़ चलाए जानेवाले मुक़द्दमात की आजलाना समाअत की अपील की थी। सी बी आई के कौंसिल के सुरेंद्र ने पी टी आई से कहा कि सी बी आई की ख़ुसूसी अदालत को हैदराबाद हाईकोर्ट की तरफ़ से दी गई हिदायात के पेश-ए-नज़र इस अदालत में हर जुमा को सारा दिन इस मुक़द्दमा की समाअत करने का फ़ैसला किया है।