नकली डिग्री का मामलाः स्मृति ईरानी के लिए समस्याएं बढ़ी, दिल्ली उच्च न्यायालय में उनके खिलाफ नयी याचिका दायर

दिल्ली उच्च न्यायालय में केंद्रीय वस्त्र मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ मंगलवार को एक नई याचिका दायर की गई है। रिपोर्ट के अनुसार, याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि केन्द्रीय मंत्री ने विभिन्न शपथ पत्रों में उनकी शैक्षिक योग्यता के संबंध में विरोधाभासी जानकारी प्रस्तुत की थी। याचिकाकर्ता अहमर खान ने पहले भी अदालत में ऐसी ही एक याचिका दायर की थी लेकिन उसे अस्वीकार कर दिया गया था। अदालत ने अहमर खान की याचिका को इस आधार पर अस्वीकार किया था की उसका मकसद केवल ईरानी को उत्पीड़ित करने का था क्योंकि विश्वविद्यालय के प्राथमिक रिकॉर्ड समय बीतने के कारण खो चुके थे।

हालांकि, दिल्ली उच्च न्यायालय ने केस के रिकॉर्ड ट्रायल कोर्ट से मांगे हैं और मामले की सुनवाई की तारीख 13 सितंबर तय की है। स्मृति ईरानी की शैक्षिक योग्यता पर गंभीर जाँच तब से शुरू हुई जब वे 2004 और 2014 के आम चुनावों के लिए खड़ी हुई थी। एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, आरपीए की धारा 125 ए – झूठा शपथ पत्र दाखिल करने के जुर्म मे जुर्माना लगाया जा सकता है, इसके परिणामस्वरूप 6 महीने तक की जेल की सज़ा हो सकती है या फिर दोनों जुर्माना और जेल की सज़ा हो सकती है। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हरविंदर सिंह ने निर्वाचन आयोग द्वारा दस्तावेजों को प्रस्तुत किये जाने के बाद अपने आदेश को सुरक्षित रखा है। आयोग ने अदालत में 2004 के आम चुनावों को लड़ने के स्मृति द्वारा जमा कराये गए दस्तावेज़ पेश किये हैं ।

अदालत के निर्देश के बाद, दिल्ली विश्वविद्यालय ने भी केंद्रीय मंत्री के 1996 में किए गए कोर्स के दस्तावेज़ जमा किये थे।