पासपोर्ट कार्यालय में डीडी स्वीकार्य

हैदराबाद 24 नवंबर:रीजनल पासपोर्ट अधिकारी मिस अश्विनी ने सूचित किया है कि विदेश मंत्रालय से प्राप्त निर्देशों के अनुसार मुद्रा बंद करने की नीति के मद्दे नजर पासपोर्ट अधिनियम 1967 के तहत दरख़ास्त गुज़ार पर आइद होने वाले वित्तीय दंड और नकद भुगतान बशकल डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) वसूल की जाएंगे। डीडी किसी भी अनुसूची बैंक से जारी करदा हो और बाहक़ दी पासपोर्ट अधिकारी काबिले अदाइगी संबंधित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय होना चाहिए।