बिना खतियान के भी बनेगा कास्ट सर्टिफिकेट

रियासती हुकूमत ने अब रियासत में रहनेवाले लोगों को कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने की शर्तो में ढील दी है। अब अगर कोई सख्श खतियान, पंचायत, नगर पंचायत, नगरपालिका, नगर निगम या रजिश्ट्रेशन का कागजात नहीं देता है, तो भी उन्हें कास्ट सर्टिफिकेट इशू किया जा सकेगा।

इंतेजामिया ने इस बाबत हुक्म जारी कर दिया है। कास्ट सर्टिफिकेट के लिए दरख्वास्त जमा होने के बाद अफसरों की तरफ से एक अमल अपनायी जायेगी। इसकी बुनियाद पर ही 21 दिनों के अंदर सर्टिफिकेट इशू किये जायेंगे। इसके तहत कास्ट सर्टिफिकेट के लिए दरख्वास्त सीओ को दिया जायेगा।

इसके अलावा एसडीओ दरख्वास्त गुज़ार के रहने की जगह के मुताबिक शहरी निकाय/ देही इलाकों की बुनियाद पर ओहदेदार को मुक़ामी जांच के लिए भेजेंगे। ओहदेदार दरख्वास्त को शहरी निकाय के वार्ड पार्षद/ग्राम पंचायत के मुखिया को देंगे।

वार्ड पार्षद/मुखिया वार्ड समितियों की राय हासिल कर मुतल्लिक़ सख्श की कास्ट का ज़िक्र कर कॉपी मुतल्लिक़ ओहदेदार को भेज देंगे। ओहदेदार की जांच के बाद अपनी यकीन की बुनियाद पर अपने रिमार्क्स के साथ कॉपी एसडीओ को भेज देंगे। एसडीओ दरख्वास्त की जांच कर यकीन होने के बाद मुतल्लिक़ सख्श का कास्ट सर्टिफिकेट इशू कर सकेंगे।