भड़काऊ भाषण मामले में अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ चार्जशीट दायर

हैदराबाद: तेलंगाना में पुलिस ने कथित भड़काऊ भाषण के मामले में एमआईएम के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है।राज्य के गृह मंत्रालय ने सोमवार को यह जानकारी उच्च न्यायालय को दी।

आरोप पत्र आदिलाबाद जिले की एक अदालत में दायर किया गया था जिसके बाद राज्य सरकार ने उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए अनुमति दे दी है।जनवरी में उच्च न्यायालय ने आरोप पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए पुलिस को आदेश दिया था।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश दिलीप बी भोसले और जस्टिस एसवी भट्ट की बेंच ने  पुलिस को एक जनहित याचिका की मांग पर अकबरुद्दीन के खिलाफ एफ़आईआर दर्ज कर जाँच पूरी करने के आदेश दिए हैं। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एमआईएम) के नेता अकबरुद्दीन के खिलाफ 8 दिसंबर और 22 दिसंबर 2012 को निर्मल और निजामाबाद में दिए गये कथित भड़काऊ भाषण के संबंध में राज्य विधानसभा के आदिलाबाद और निज़ामाबाद ज़िले के दो पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था।

एमआईएम नेता का भाषण सोशल नेटवर्किंग साईट पर वायरल होने के बाद उन्हें 7 जनवरी 2013 को गिरफ्तार किया गया था।40 दिन तक जेल में रहने के बाद उनको एक अदालत ने ज़मानत दे दी थी। एमआईएम नेता द्वारा ये दावा किये जाने के बाद की वीडियो में उनकी आवाज़ नहीं है उनकी आवाज़ को अदालत में रिकोर्ड करने के बाद फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया था।