महाराष्ट्र : सरकारी ओहदेदारों का बैरूनी सफ़र महिदूद

मुंबई

एसे वक़्त जबकि रियासती ख़ज़ाना क़र्ज़ के बोझ तले मुश्किलात से दो-चार है , हुकूमत महाराष्ट्र ने ओहदेदारों पर साल में तीन बैरूनी सफ़र की हद लागू करदेने का फैसला किया है। महिकमा उमूमी नज़म-ओ-नसक़ ( जी ए डी ) के जारी करदा हुक्मनामा के मुताबिक़ बैरूनी सिफ़रों की इजाज़त उसी वक़्त दी जाएगी जब रियासत को उसे टूर्स से माक़ूल फ़ायदा नज़र आए।

रियासती हुकूमत के जारी करदा अहकाम में बयान किया गया कि हर टूर केलिए मुक़र्ररा दिनों की तादाद 15 यौम से मुतजाविज़ ना होगी और हर सफ़र केलिए चीफ मिनिस्टर की मंज़ूरी दरकार होगी । मज़ीद ये कि कोई ओहदेदार जो बैरूने मुल्क सफ़र करना चाहिए , उसे मुजव्वज़ा टूर की नवीत के बारे में तफ़सीलात , मुम्किना वफ़द में शामिल ओहदेदारों की तादाद , टूर के मुक़ाम , वो अश्ख़ास जिन से मुलाक़ात का प्रोग्राम है और टूर के दौरान क़ियाम की तफ़सीलात वगैरह पेश करनी होगी।