मालेगांव ब्लास्ट: कर्नल पुरोहित की रिहाई अर्जी पर सुनवाई 13 दिसंबर तक टली!

मालेगांव ब्‍लास्‍ट मामले में बुधवार को नया मोड़ आ गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट में चल रहे इस केस की सुनवाई में लोगों को उम्मीद थी कि कोई बड़ी खबर सामने आएगी हालांकि ऐसा हुआ नहीं। केस को आगे बढ़ाते हुए कर्नल पुरोहित को अभी राहत नहीं दी गई है।

बॉम्‍बे हाईकोर्ट ने कर्नल पुरोहित की रिहाई अर्जी पर सुनवाई 13 दिसंबर तक के लिए टाल दी है। मालेगांव ब्‍लास्‍ट मामले में कर्नल पुरोहित ने बॉम्‍बे हाईकोर्ट में अर्जी दी है कि इस मामले से उन्‍हें अब रिहा कर देना चाहिए।

इससे पहले मुंबई की स्पेशल एनआईए कोर्ट ने कर्नल पुरोहित की ओर से दायर की गई उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्‍होंने मालेगांव ब्‍लास्‍ट मामले से UAPA को हटाने की मांग की थी।

कर्नल पुरोहित ने कोर्ट में याचिका कर मांग की थी कि उनके खिलाफ चल रहे मालेगांव ब्लास्ट केस से यानी अनलाफुल एक्टिवीटिज (प्रिवेंशन) एक्ट की धारा को हटाया जाए। कर्नल पुरोहित का दावा था कि उनके खिलाफ लगाई गई UAPA की धारा वैध नहीं है। इस धारा को केस में गलत तरीके से जोड़ा गया है।

कर्नल की शिकायत के बाद कोर्ट ने केस में लगे UAPA की धारा को वैध मानते हुए कर्नल पुरोहित की याचिका ही खारिज कर दी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को बम धमाका हुआ था। इस धमाके में 7 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। खास बात यह है कि ये धमाक उस वक्त हुआ था जब लोग नमाज पढ़ रहे थे।