मालेगांव ब्लास्ट केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित को राहत देने से इनकार कर दिया है। हाई कोर्ट ने सुनवाई अदालत की कार्यवाही पर स्थगनादेश देने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही केस को दो हफ्ते के लिए स्थगित कर दिया गया है। कर्नल पुरोहित ने सुनवाई अदालत की कार्यवाही पर स्थगनादेश की हाई कोर्ट से अपील की थी।
Malegaon blast case: Bombay High Court denied relief to Lt Col Srikant Prasad Purohit, refuses to stay trial court proceedings. The case has been adjourned for two weeks.
— ANI (@ANI) November 21, 2018