मालेगांव ब्लास्ट में आरोपी पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा समेत 7 पर आतंकी साजिश और हत्या के आरोप तय

नई दिल्ली। 2008 में मालेगांव में हुए बम धमाकों से जुड़े केस में सभी सात आरोपियों पर आतंकवाद की साजिश रचने का आरोप तय किया गया है। एनआईए कोर्ट ने आरोपियों पर हत्या, धमाकों की साजिश और इससे जुड़े दूसरे अपराधों को लेकर आरोप तय किए हैं। आरोप तय होने के बाद किसी आपराधिक मामले में निचली अदालत में मुकदमा शुरू होता है। सभी के खिलाफ यूएपीए और आईपीसी की धाराओं के तहत मुकदमा चलेगा।

मालेगांव मामले के आरोपी कर्नल पुरोहित की अपने खिलाफ आरोप तय करने की प्रक्रिया पर रोक लगाने को लेकर दायर याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने कर्नल पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा समेत सात आरोपियों पर मंगलवार को आरोप तय किए हैं। कर्नल पुरोहित के अलावा मामले में साध्वी प्रज्ञा सिंह, रियाटर मेजर रमेश उपाध्याय, समीर कुलकर्णी, अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी और सुधाकर चतुर्वेदी पर आरोप तय हुए हैं। अदालत मामले की अगली सुनवाई दो नवंबर को करेगी।

29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव में हुए बम धमाकों में छह लोगों की मौत हो गई थी और 100 से अधिक घायल हो गए थे। जुमा की नमाज के वक्त मस्जिद में एक मोटरसाइकिल में रखे बम में ये विस्फोट हुआ था।मालेगांव धमाका मामले में साध्वी प्रज्ञा समेत सात आरोपियों को अप्रैल 2017 में बॉम्बे हाईकोर्ट जमानत मिल गई थी।