शहला मसऊद क़त्ल, शूटर ताबिश ख़ां को अदालती रीमांड

आर टी आई कारकुन शहला मसऊद के क़त्ल में गिरफ़्तार शूदा ताबिश ख़ां को 11 अप्रैल तक ख़ुसूसी सी बीबी आई अदालत ने अदालती रीमांड मैं दे दिया है। सी बी आई अदालत ने ताबिश से कहा है कि वो अंदरून 48 घंटे अपना ब्यान मजिस्ट्रेट के रू बरू कलमबंद कराना चाहते हैं तब वो इससे मतला करें।

ताबिश ख़ां एक और मुल्ज़िम साक़िब अली के रिश्ता के भाई हैं, जिन्होंने ख़ुसूसी सी बी आई अदालत के जज शोभरा सिंह के रू बरू पेश किया जा चुका है। सरकारी ज़राए ने ये बात बताते हुए कहा कि अदालत ने मुजरिमाना तरीका-ए-कार कोड के दफ़ा 164 के तहत मुल्ज़िम ताहिश ख़ां को अपना ब्यान कलमबंद कराने के लिए किया है।

इस दफ़ा के तहत कलमबंद किए गए ब्यान को बतौर सबूत मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ पेश किया जा सकता है। ताबिश ख़ां को कानपूर में उन के मकान से इस माह के अवायल में गिरफ़्तार किया गया है, को बादअज़ां इंदौर सेंटर्ल जेल मुंतक़िल किया गया है। अदालत ने 26 मार्च को शहला मसऊद क़तल के सिलसिला में दीगर 4 मुल्ज़िमीन ज़ाहिदा परवेज़ इसके साथी फ़ारूक़ी, साक़िब और इमरान कौंट्रैक्ट किलर को 3 अप्रैल तक अदालती तहवील में देने की हिदायत दी थी। वाज़िह रहे कि 30 साला शहला मसऊद को उनकी भोपाल की रिहायश गाह के बाहर 16 अगस्त को क़त्ल कर दिया गया था।