शादी मुबारक स्कीम , आधार के बगै़र भी दरख़ास्तों की वसूली

डिप्टी चीफ़ मिनिस्टर महमूद अली ने ज़िला कलेक्टरस को हिदायत दी कि वो आधार कार्ड के बगै़र भी शादी मुबारक स्कीम की दरख़ास्तों को क़बूल करें।

स्कीम के सिलसिले में क़वाइद में सख़्ती से मुताल्लिक़ मुख़्तलिफ़ गोशों से की गई नुमाइंदगी के बाद महमूद अली ने ज़िला कलेक्टरस और अक़लियती बहबूद के ओहदेदारों के साथ मुशावरत की।

हुकूमत ने फ़ैसला किया कि शादी मुबारक स्कीम के लिए आधार कार्ड के लज़ूम को ख़त्म किया जाये और इस सिलसिले में तमाम एम आर औज़ और आर डी औज़ को हिदायात जारी की जाएं। महमूद अली ने कहा कि स्कीम से इस्तेफ़ादा के लिए जो क़वाइद तए किए गए थे इस में आधार कार्ड की पीशकशी को शामिल किया गया हालाँकि अक़लियती ख़ानदानों के लिए ये लाज़िमी नहीं है।

उन्होंने कहा कि लड़की और लड़के के रिहायशी सबूत के तौर पर राशन कार्ड या वोटर शनाख़ती कार्ड काफ़ी होगा। महमूद अली ने कहा कि ज़िला कलेक्टरस को हिदायत दी गई कि उम्मीदवारों को मज़हब से मुताल्लिक़ सर्टीफ़िकेट और इनकम सर्टीफ़िकेट एक ही दिन में जारी करदें। इस सिलसिले में किसी भी कोताही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

ज़िला कलेक्टरस ने यकीन दिया कि वो इस सिलसिले में एम आर औज़ और रेवेन्यू डीवीझ़न ऑफीसरस को पाबंद करेंगे। महमूद अली ने महिकमा अक़लियती बहबूद के ओहदेदारों से कहा कि वो स्कीम से इस्तेफ़ादा के लिए जो शराइत मुक़र्रर किए गए हैं इस में तबदीली करते हुए आधार कार्ड की शर्त को निकाल दें।