संसद ने जीइसटी बिल पास किया

संसद ने जुलाई 1 से जीइसटी बिल को लागू करने के इरादे से गुरुवार को चार कानून पारित किये।

केंद्रीय जीएसटी विधेयक, 2017; एकीकृत जीएसटी विधेयक, 2017; जीएसटी (मुआवजा राज्यों) विधेयक, 2017; और केंद्रशासित प्रदेश जीएसटी विधेयक, 2017 को राज्यसभा द्वारा वापिस लौट दिया गया था । राज्य सभा ने यह बिल, विपक्षी दलों द्वारा किए गए संशोधनों को नकारने के बाद लौटाए हैं।

लोकसभा ने यह बिल मार्च 29 को पास कर दिए थे ।

सभी राज्यों को अब राज्य जीएसटी विधेयक पारित करना होगा, जिसके बाद नयी अप्रत्यक्ष कर प्रणाली शुरू की जाएगी।

8 घंटे तक की गयी बहस में जवाब देते हुए, वित्त मंत्री ‘अरुण जेटली’ ने जोर देकर कहा कि जीएसटी देश में एक समान अप्रत्यक्ष कर प्रणाली की शुरूआत करेगा और इससे देश मे मुद्रास्फीति नहीं बढ़ेगी।

18-19 मई को जीएसटी परिषद द्वारा दरों पर चर्चा की जाएगी।

इस प्रणाली के लागू होते ही पूरे देश में एक वस्तु के लिए एक दर होगा।

शक्तिशाली जीएसटी परिषद जिसमे केंद्र और राज्य दोनों शामिल हैं उसने चार-स्तरीय कर संरचना – 5, 12, 18 और 28% की सिफारिश की है। उच्चतम स्लैब के ऊपर, लक्जरी और दोषपूर्ण वस्तुओं पर उपकर लगाया जायेगा ताकि शुरुवात के पांच सालों में राज्यों को हो रही राजस्व की क्षतिपूर्ति की जा सके।