सिनेमा हॉल में राष्ट्रीय गाने को सुप्रीम कोर्ट ने अनिवार्य क़रार दिया

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को देश के सभी सिनेमा हॉल में फिल्म की शुरुआत से पहले राष्ट्रीय गान बजाने के आदेश जारी किए।

अदालत ने कहा कि स्क्रीन पर तिरंगे के साथ राष्ट्रीय गान बजाया जाए अदालत ने कहा कि जब राष्ट्रीय गान बजेगा इस समय सिनेमा हॉल में मौजूद सभी उसके सम्मान में खड़े हो जाना लाज़िमी होगा।

जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस उम्मीतावे राय की बेंच ने कहा कि इससे दस्तूर हुब्ब-उल-व्तनी और राष्ट्रीयता की भावना में वृद्धि होगा.बे‍ंच ने कहा कि प्रत्येक नागरिक का यह दायित्व है कि वह हमेशा क़ौमी तराने का एहतेराम करते हुए दस्तूर का एहतेराम करें। अदालत ने कहा के अंदरून दस यौम इन अहकामात पर अमल आवारी को सख़्ती के साथ यक़ीनी बनाने का काम किया जाएगा।