सीबीआई, इस्त्रो के पूर्व प्रमुख पर मुकदमा चलाएगी

सीबीआई ने सोमवार को दिल्ली की एक अदालत को बताया कि उसके पास इस्त्रो के पूर्व अध्यक्ष ‘जी माधवन नायर’ और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ मुक़दमा चलाने की स्वीकृति है। यह मुक़दमा कथित रूप से उन पर एक निजी कंपनी ‘देवस’,जिसे एंट्रिक्स द्वारा स्थापित किया गया था उसे 578 करोड़ रुपये का अवैध मौद्रिक लाभ पहुंचाने के लिए चलाया जायेगा।

अन्य आरोपी जिनके अभियोजन को अनुमोदित किया गया है वे हैं- ‘ए भास्कर नारायण राव’, इसरो के पूर्व निदेशक और एंट्रिक्स के पूर्व कार्यकारी निदेशक ‘के.आर. श्रीधर मूर्ति’।

स्पेशल जज ‘वीरेंद्र कुमार गोयल’ ने ‘डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस’ के पूर्व अतिरिक्त सचिव ‘वीना एस. राव’ पर मुकदमा चलाने की मंजूरी के लिए सीबीआई को एक महीने का समय दिया और इस मामले को 1 जून तक स्थगित कर दिया है।

पिछले साल 11 अगस्त को जांच एजेंसी ने आरोप पत्र दाखिल किया था कि ‘श्री नायर’ और अन्य वरिष्ठ अंतरिक्ष विभाग के अधिकारियों ने निजी कंपनी के पक्ष में कार्य कर अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया था जिसके कारण सरकारी खजाने को 578 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था।

यह मामला इनसेट उपग्रह की प्रतिबंधित वेवलेंथ-‘एस-बैंड’ की लीस से संबधित है, जिसके तहत एंट्रिक्स की ‘देवस मल्टीमीडिया’ वाहनों मे लगे मोबाइल रेसिवेरो और मोबाइल फोनो मे वीडियो, मल्टीमीडिया और सूचना सेवाएं उपलध कराएगी। यह लीस एंट्रिक्स द्वारा स्थापित ‘देवस मल्टीमीडिया’ को दी गयी थी।