हाईकोर्ट ने मुजफ्फरनगर दंगे में आरोपी सांसद और विधायकों के ख़िलाफ़ दायर याचिका की खारिज

लखनऊ : भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायकों सहित अन्य नेताओं को विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ने से रोकने की मांग को लेकर दाखिल याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है|  इन नेताओं पर मुजफ्फरनगर दंगे में शामिल होने का आरोप लगाया है|

याची की मांग को ठुकराते हुए कोर्ट ने कहा कि चार्जशीट दाखिल होने पर किसी को चुनाव लड़ने से रोका जाए ऐसा कोई कानून नहीं है | याचिकाकर्ता वकील एमके खोखर की जनहित याचिका पर यह आदेश मुख्य न्यायाधीश डीबी भोसले और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खण्डपीठ ने दिया है|
गौरतलब है कि याचिका में बिजनौर से बीजेपी सांसद कुंवर भारतेन्द्र सिंह, सरधना (मेरठ) से विधायक संगीत सोम, शामली से विधायक सुरेश राणा, पूर्व सांसद कादिर राणा, चर्थवाल (मुजफ्फरनगर) के विधायक नूर सलीम राणा, मौलाना जमील और कांग्रेस नेता सईदुज्जमात को पक्षकार बनाकर इन्हें विधानसभा चुनाव में नामांकन दाखिल करने से रोकने की मांग की गई थी.
वहीं याची ने 2013 में मुजफ्फरनगर में हुए दंगे की जांच एसआईटी से कराई जाने की मांग भी की|  उन्होंने कहा कि इन लोगों को चुनाव लड़ने से रोका जाए क्यूंकि उसने इन लोगों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है|  दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने याचिका खारिज करने का आदेश दिया|