हाशिमपुरा नरसंहार में आज आएगा फैसला, 42 मुस्लिमों की हत्या कर नहर में फेंक दिया था

मेरठ के हाशिमपुरा नरसंहार मामले में दिल्ली हाईकोर्ट (आज) बुधवार को अपना फैसला सुनाएगी। इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने आरोपी बनाए गए पीएससी के 16 जवानों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था, जिसे पीड़ित पक्ष ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

वर्ष 1987 में हाशिमपुरा में हुए इस मामले में 42 लोगों की हत्या कर दी गई थी। जवानों पर आरोप था कि उन्होंने एक गांव से पीड़ितों को अगवा गंगनहर के पास उनकी हत्या कर शव नहर में फेंक दिए थे। हाईकोर्ट ने इस मामले में छह सितंबर को सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। यह मामला सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट में स्थानांतरित किया गया था।

21 मार्च 2015 को निचली अदालत ने अपने फैसले में सभी 16 आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था। अदालत ने कहा था कि अभियोजन पक्ष आरोपियों की पहचान और उनके खिलाफ लगे आरोपों को बिना शक साबित नहीं कर पाया।

ट्रायल कोर्ट के इस फैसले को यूपी सरकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और कुछ अन्य पीड़ितों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इसके अलावा भाजपा सांसद सुब्रह्मण्यम स्वामी ने भी याचिका दायर कर तत्कालीन मंत्री पी चिदंबरम की भूमिका की जांच के लिए अलग से याचिका दायर की थी। अदालत ने सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की। हालांकि मामले में 17 आरोपी बनाए गए थे लेकिन ट्रायल के दौरान एक आरोपी की मौत हो गई थी।