हड़ताली एयर इंडिया पायलेटस तर्बीयत के हक़ से महरूम, हाइकोर्ट

दिल्ली हाइकोर्ट ( उच्च न्यायालय) ने आज कहा कि एयर इंडिया के हड़ताली पायलेट्स को तरक़्क़ी याफ़ता बोइंग 777 की परवाज़ की तर्बीयत हासिल करने का कोई हक़ नहीं है। इस तैय्यारा ( विमान) को बैन-उल-अक़वामी (अंतर्राष्ट्रीय) परवाज़ों (उड़ानो) में इस्तेमाल किया जाता है।

कारगुज़ार चीफ़ जस्टिस ए के सीकरी और जस्टिस राजीव सहाय अंगुला पर मुश्तमिल ( सम्मिलित) हाइकोर्ट की बंच ने एयर इंडिया की अपील की समाअत करने से इनकार कर दिया जो वाहिद जज के 11 मई के हुक्म के ख़िलाफ़ पेश की गई थी जिसके तहत मज़ीद पायलेट्स के तर्बीयत हासिल करने पर इमतिना ( प्रतिबंध/ रोक) आइद ( लगाना) कर दिया गया था।

बंच ने कहा कि जस्टिस धरमाधीकारी कमेटी की सिफ़ारिशात पर इस मसला के सिलसिला में अमल किया जाए।