अबदुलक़दीर की पेरोल में तीन हफ़्ते की तौसीअ

हैदराबाद 28 जून: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस नौशाद अली ने आज साबिक़ पुलिस कांस्टेबल मुहम्मद अबदुलक़दीर के पेरोल में 3 हफ़्ते की तौसीअ का हुक्म दिया।

अबदुलक़दीर जो पिछ्ले कुछ अर्सा से पेरोल पर हैं ,30 जून को मुद्दत ख़त्म होने से पहले अदालत ने ये अहकामात जारी किए।

अबदुलक़दीर की बिवि साबरा बेगम की तरफ से दाख़िल की गई रिट दरख़ास्त की समाअत के दौरान एडवोकेट पुष्पेंद्र कौर ने अदालत को इस बात से वाक़िफ़ करवाया कि उनके मुवक्किल के शौहर का एक पैर डायबिटीज (diabetes) के बाइस काट दिया गया है।

इनका दूसरा पैर भी मुतास्सिर होगया है। उन्होंने अदालत में ये इस्तिदा की के माह रमज़ान की मुनासिबत से अबदुलक़दीर की पेरोल में तौसीअ दी जाये।

जस्टिस नौशाद अली ने मुहम्मद अबदुलक़दीर की पेरोल की मुद्दत में 19 जुलाई तक तौसीअ करते हुए इस केस की समाअत 15 जुलाई को मुक़र्रर की है।

वाज़िह रहे के साबरा बेगम ने हुकूमत के ख़िलाफ़ एक रिट दरख़ास्त दाख़िल करते हुए अबदुलक़दीर को 25 साल से जेल में महरूस रखने पर 50 लाख रुपये का हर्जाना तलब किया था जबकि हुकूमत ने साबिक़ कांस्टेबल की रिहाई पर फ़िर्कावाराना फ़साद का डर ज़ाहिर करते हुए रिहाई की मुख़ालिफ़त की थी।