अमेरीकी अदालत ने 2 जनवरी तक सोनिया से माँगा जवाब

अमेरीका की वक़ाफी अदालत ने कांग्रेस सदर सोनिया गांधी को दो जनवरी तक सिख तंज़ीम को जवाब देने के हुक्म दिए हैं यह हुक्म 1984 के सिख दंगे में कांग्रेस लीडरों पर लगे इल्ज़ाम से उन्हें मुबय्यना तौर पर बचाने के मामले में दिए गए हैं |

सिख्स फार जस्टिस (एसएफजे) ने सोनिया के खिलाफ चार दिसंबर को शिकायत दर्ज की थी, जिसमें 84 के दंगे में शामिल रहे कांग्रेस के लीडरों और पुलिस आफीसरों को सजा से बचाने, उन्हे फरोग़ देने (Promotion) और उन्हें पार्टी का टिकट देने का इल्ज़ाम है |

इस इल्ज़ाम के बाद वक़ाफी अदालत ने एलियन टार्ट स्टेच्युट और 1992 के टॉर्चर विक्टिम प्रोटेक्शन एक्ट के तहत सोनिया को तलब किया है यह कानून इंसानी हुकूक की खिलाफवर्जी के मामले में मुतास्सिरा को अमेरिका में मामला दर्ज करने का हक देता है |

38 सफात ( पन्नो) वाले इस शिकायत में सोनिया पर जानबूझ कर Malicious behavior किए जाने का इल्ज़ाम लगाते हुए अदालत से सुनवाई और कांग्रेस सदर से हर्जाना या मुआवजा देने की मांग की गई है |