अब मुशर्रफ पर चलेगा देशद्रोह का मुकदमा।

 इस्लामाबादः पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक आदेश जारी करते हुए कहा है कि साल 2007 में संविधान के खिलाफ जाने के लिए सिर्फ देश के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ पर ही देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। कोर्ट ने इस मामले से पूर्व चीफ जस्टिस अब्दुल हमीद डोगर का नाम हटाने के लिए दी गयी अर्जी कबूल करते हुए मुशर्रफ के खिलाफ यह आदेश दिया है। जिसके चलते मुशर्रफ पर मुकदमे की सुनवाई कर रहे तीन मेंबरों के दल को कोर्ट  ने फेडरल जांच एजेंसी (एफआईए) मामले की जांच फिर से शुरू करने का आदेश दिया है। डोगर ने इस मामले में खुद को शामिल किए जाने के खिलाफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी जिसे हाईकोर्ट ने 12 दिसंबर, 2015 को उनकी नामंजूर कर दिया था।  इसके बाद उन्होंने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी अर्जी दी थी।