अलवर हादसा: जमीअत उलेमा-ए-हिंद की कोशिश से हाईकोर्ट ने पीड़ितों की गिरफ्तारी पर लगाई रोक

नई दिल्ली: अलवर गाय के नाम पर खूनी खेल में उल्टे ही पीड़ितों पर चल रहे मामले में जमीअत उलेमा ए हिंद को बड़ी राहत मिली है, राजस्थान हाईकोर्ट ने घायल पड़े हुए पहलू खान के लड़कों सहित अन्य की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।

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न्यूज़ नेटवर्क समूह न्यूज़ 18 के मुताबिक हाईकोर्ट जज जस्टिस सबीना ने यह फैसला जमीअत उलेमा ए हिंद के महासचिव मौलाना महमूद मदनी के निर्देश पर दर्ज किए याचिका की सुनवाई के बाद सुनाया है. जमीअत उलमा ए हिन्द ने अलवर जिला अदालत द्वारा त्वरित गिरफ्तारी के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा या था। जमीअत की ओर से एडवोकेट आज़ाद हाज़िर हुए, इस मामले की अगली सुनवाई 17 मई को होगी।

गौरतलब है कि एक अप्रैल को एक मवेशी मेला से गाय खरीद कर लौट रहे पहलू खान और अन्य लोगों को कुछ साम्प्रदायिक संगठनों के लोगों ने गिरोह बनाकर बड़ी बेरहमी से पीटा था, जिसके बाद पहलू खान ने अस्पताल में दम तोड़ दिया, जब कि बाकी लोग बुरी तरह से घायल हो गए थे.

जबकि घटना को एक महीने से अधिक हो गया है, लेकिन अभी तक पुलिस ने उन आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया है, जिनके नाम बयान में दर्ज है। उसके विपरीत काउंटर मामले में तेज़ी दिखाते हुए अलवर जिला अदालत ने 18 /अप्रैल को पीड़ितों की तत्काल गिरफ्तारी का आदेश देते हुए उनकी जमानत खारिज कर दी थी.