आज से बदल गई हैं ये 10 चीजें, जानिए आप पर क्या पड़ेगा असर

नई दिल्ली: आज एक अप्रैल है. आज वित्त वर्ष 2019-20 की शुरुआत है. वित्तीय वर्ष बदलने की वजह से कई चीजें भी बदल गई हैं, जो आपकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित करेंगी. इस वित्तीय वर्ष के लिए फरवरी में पेश बजट के अधिकतर प्रस्ताव प्रभावी हो गए हैं. कई चीजें महंगी हो जाएंगी तो कई चीजों व सेवाओं पर कर और अन्य शुल्कों में बदलाव का फायदा जनता को मिलने लगेगा. आइए जानते हैं कि आज हो रहे बदलाव हमारे जीवन पर क्या असर डालेंगे.

1. एक अप्रैल से वे पैन कार्ड जो आधार से नहीं जुड़े थे इनवैलिड होने वाले थे लेकिन सरकार ने इसको जोड़ने की तारीख बढ़ा दी है.

2. TRAI के नए नियम 1 अप्रैल से लागू होने जा रहा है. ऐसे में अगर आपने अपने पसंद के चैनलों का सलेक्शन नहीं किया तो कल से टीवी सेट डब्बा हो जाएगा. कल से टीवी देखने के लिए पैक चुनना जरूरी है. टीवी देखने के लिए कम से कम 153 रुपये (GST के साथ) खर्च करने होंगे जिसमें 100 फ्री टू एयर चैनल देख पाएंगे. इनमें 25 चैनल दूरदर्शन के होंगे. बाकी 75 का चयन आप खुद से कर सकते हैं.

3. वित्त वर्ष 2017-18 के लिए रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 मार्च है. 1 अप्रैल से न तो रिटर्न फाइल कर सकते हैं और न ही किसी तरह का बदलाव कर सकते हैं.

4. बिजनेस करने वाले लोगों के GST रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 मार्च है.

5. 1 अप्रैल से कार महंगी हो जाएगी. अलग-अलग कंपनियों की कारें 75 हजार रुपये तक महंगी हो जाएगी. कई कंपनियां इसकी घोषणा पहले ही कर चुकी हैं.

6. 1 अप्रैल के बाद घर खरीदना सस्ता हो जाएगा, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के लिए GST की दर 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दी गई है. किफायदी दर के निर्माणाधीन मकानों पर जीएसटी दर को घटा कर एक प्रतिशत कर दिया गया है.

7. 1 अप्रैल से EMI सस्ती हो जाएगी. पहले लोन की दर MCLR के आधार पर तय होती थी. 1 अप्रैल से यह RBI के रेपो रेट के आधार पर तय होगी.

8. 1 अप्रैल से इनकम टैक्स के नए नियम लागू होंगे. वित्त वर्ष 2019-20 में 5 लाख तक की आय पर टैक्स छूट दी गई है.

9. नए वित्त वर्ष में स्टैंडर्ड टैक्स डिडक्शन 50 हजार, बैंक डिपॉजिट से मिलने वाले ब्याज में 50 हजार टैक्स फ्री. पहले यह 10 हजार रुपये था.

10. नए वित्त वर्ष में सेकंड हाउस (Second House) पर टैक्स नहीं देना होगा अगर वह किराया पर नहीं लगा हुआ है.