आरुषि-हेमराज मर्डर: सीबीआई के सुबूत पूरी तरह गलत

गाजियाबाद, 31 मई: आरुषि-हेमराज मर्डर केस की मुल्ज़िम डा. नूपुर तलवार से खुसूसी सीबीआई जज एस. लाल ने आखिरी दिन नूपुर से 58 सवाल पूछे।

पांच दिन तक चली इस कार्यवाही में अदालत ने नूपुर से कुल 809 सवाल पूछे। सीबीआई के पब्लिक प्रासीक्यूटर वीके शर्मा अदालत में मौजूद रहे।

एक सवाल का जवाब देते हुए नूपुर का कहना था कि सीबीआई ने तफतीश के दौरान जो सुबूत जुटाए हैं, वे सभी गलत हैं।

उन्होने यह भी बताया कि जिस तरह का लॉक आरुषि के कमरे के दरवाजे में लगा था, वैसे ही लॉक फ्लैट के दूसरे दरवाजों में था। सिर्फ मेन गेट पर ऐसा लॉक नहीं था।

313 के बयानों के आखिरी दिन अदालत ने नूपुर से सीबीआई एएसपी एजीएल कौल और वोडाफोन के नोडल आफिसर तनवर के बयानों से मुताल्लिक सवाल ही पूछे।

खुसूसी जज ने अब 31 मई की तारीख तय की है। जुमे के दिन अदालत इस केस में सीआरपीसी की 232 के तहत कार्यवाही करेगी। कार्यवाही के तहत कोर्ट सीबीआई पब्लिक प्रासीक्यूटर से उनके जमा एवीडेंस प्वाइंट मांग सकती है।