आर टी आई के तहत इंटरव्यू बोर्ड अरकान का इन्किशाफ़ मुम्किन नहीं

नई दिल्ली। 30 दिसंबर: सुप्रीम कोर्ट ने रोलिंग दी है कि सरकारी मुलाज़मतों के लिए उम्मीदवारों के चुनाव‌ के मक़सद से क़ायम किए जाने वाले इंटरव्यू बोर्ड के अरकान के नामों का आर टी आई ऐक्ट के तहत इन्किशाफ़ नहीं किया जा सकता। ऐसा करने से उन की ज़िंदगी को ख़तरा लाहक़ होगा।

जस्टिस साव तंत्र कुमार और जस्टिस एसजे मुखोपाध्याय पर मुश्तमिल बैंच ने कहा कि इंटरव्यू बोर्ड के अरकान के नाम उन के पन का इस लिए इन्किशाफ़ नहीं किया जा सकता कि इस से उन की ज़िंदगी को या उन्हें जिस्मानी तौर पर नुक़्सान पहुंचाने का अंदेशा लाहक़ होगा। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाइकोर्ट के हुक्म को कुलअदम क़रार दिया जिस ने बिहार पब्लिक सरविस कमीशन को हिदायत दी थी कि इंटरव्यू बोर्ड के अरकान के नाम और पिता का इन्किशाफ़ करे जिन्होंने क्राईम इन्वेस्टिगेशन‌ डिपार्टमैंट में पुलिस लेबारेटरी में मुलाज़मतों में उम्मीदवारों के नामों को क़तईयत दी।

अदालत ने कहा कि अगरचे हक़ इत्तिलाआत क़ानून बुनियादी हक़ है लेकिन ये भी किसी के कंट्रोल में होता है और इस में तवाज़ुन होना चाहीए।
तालिबा की आख़िरी रसूमात में उजलत पर तन्क़ीद