इम्तिहान में नकल की छूट देने वाले मुलाज़िम को बर्खास्त करें : हाईकोर्ट

किसी भी इम्तिहान में चोरी व नकल करने की छूट देने वाले सरकारी मुलाज़िम को नौकरी से बर्खास्त करने का हुक्म पटना हाईकोर्ट ने दिया है। अदालत ने सरकार को ऐसे मुलाज़िमीन को निशानदेही कर कार्रवाई करने को कहा है। इसके अलावा कोर्ट ने चोरी व नकल कराने वाले प्राइवेट अदारों की मंजूरी फौरन मंसूख करने को कहा है।

यहां तक कि रियासत के तमाम यूनिवर्सिटी के वीसी और बोर्ड को मुखतलिफ़ इम्तिहान में चोरी पर लगाम लगाने के लिए सख्त कार्रवाई करने के बारे में नोटिस देने का हुक्म रियासत हुकूमत को दिया है। चीफ जस्टिस एल नरसिम्हा रेड्डी व जस्टिस विकास जैन की बेंच ने बीते दिनों हुई मैट्रिक इम्तिहान में चोरी की खबरों के अखबारों में छपने के मामले पर सुनवाई की। मामले पर अगली सुनवाई छह हफ्ते बाद होगी।

रियासत हुकूमत की तरफ से एक हलफनामा दायर कर अदालत को बताया गया कि मैट्रिक इम्तिहान के लिए 1217 सेंटर बनाए गए थे। रियासत के 14 लाख 26 हजार 209 तालिबे इल्म इम्तिहान में शामिल हुए। नकल करने वाले 1828 तालिबे इल्म को इम्तिहान से मूअत्तिल कर दिया गया। हुकूमत इम्तिहान में चोरी रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है।

वहीं, वकील वसंत कुमार चौधरी का कहना था कि आज कल इम्तिहान में आला तकनीक वाले आलात का इस्तेमाल किया जा रहा है। ब्लू टूथ जैसे आलात आसानी से पकड़ में नहीं आते। तमाम फरीकों की दलील सुनने व हलफनामा देखने के बाद अदालत ने कहा कि जब तक अफसर और मुलाज़िमीन की मदद नहीं मिलता, तब तक इम्तिहान में चोरी करना मुमकिन नहीं है। चोरी से पास किए तालिबे इल्म मुश्तकबिल में क्या करेंगे, यह संगीन मौजू है। अदालत ने रियासती हुकूमत को हर सतह की इम्तिहान में चोरी व नकल रोकने के लिए सख्त कार्रवाई करने की हिदायत दिया।