एक जून से 50 हजार रुपये तक पीएफ अस्वीकरण पर टैक्स नहीं

नई दिल्ली: एक जून से 50 हजार रुपये तक पीएफ अस्वीकरण पर कोई टैक्स लागू नहीं होगा। सरकार ने पीएफ अस्वीकरण पर टैक्स से प्रतिरक्षा की सीमा 30,000 से बढ़ाकर 50,000 तक कर दिया है।

इस संबंध में एक प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह बात बताई। इस संदर्भ में कहा गया है कि वित्त अधिनियम 2016 में संशोधन किया गया है ताकि इस सीमा को बढ़ाया जाए। अधिकारी ने बताया कि इस अतिरिक्त सीमा लागू एक जून 2016 से होगा।