एच आई वी मुतास्सिरा बच्चों के साथ इमतियाज़ी सुलूक ना: सुप्रीम कोर्ट

मुल्क के सब से बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने आज एक दर्ख़ास्त पर कार्रवाई करते हुए मर्कज़ और रियासत को नोटिस जारी करते हुए कहा कि एच आई वी पाज़ीटीव से मुतास्सिरा बच्चों को स्कूल में दाख़िला देने के मुआमले में कोई भी इमतियाज़ नहीं बरता जाना चाहिए।

अदालत-ए-उज़्मा की एक बेंच ने जिस की क़ियादत जस्टिस वी एस चौहान ने की, एक ग़ैरसरकारी तंज़ीम नाज़ फाउंडेशन की दर्ख़ास्त पर कार्रवाई करते हुए मर्कज़ और रियासती हुकूमतों को ये अहकाम दिए हैं जिस में ज़ोर दिया गया है कि मुक़ामी स्कूलों में एच आई वी से मुतास्सिरा बच्चों के साथ किसी भी किस्म का इमतियाज़ी सुलूक नहीं रखा जाना चाहिए। मज़कूरा तंज़ीम ने अदालत को बताया था कि एच आई वी से मुतास्सिरा बच्चों के साथ इस तरह सुलूक किया जाता है जैसे वो एक बोझ हो।