एनजीटी में ना पहुचने पर दिल्ली सरकार को फटकार

नई दिल्ली: राजधानी में दम घुटने वाले धुओं के मामले पर दिल्ली सरकार‌ को आज एक-बार फिर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी ने फटकार लगाई है। ट्रिब्यूनल ने इस मामले की मात के दौरान दिल्ली सरकार के वकील के उपस्थित न होने पर कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि ऑड ईवन संशोधित याचिका दायर करने की घोषणा केवल मीडिया के लिए ही था। एनजीटी की शर्तों साथ ऑड ईवन आज से शुरू करने की अनुमति देने पर दिल्ली सरकार ने इसे लागू नहीं करने की घोषणा करते हुए कहा था कि सोमवार को संशोधित याचिका दायर करके ट्रिब्यूनल शर्तों पर फिर से विचार करने की अपील की जाएगी।

एनजीटी ने ऑड ईवन में दो दो पहियों, महिलाओं और सरकारी कर्मचारियों की छूट ख़त्म करते हुए उसे लागू करने की अनुमति दी थी
आज सुनवाई के दौरान शनिवार को दिल्ली के परिवहन मंत्री राजेश गहलोत के इस बयान का, जिसमें उन्होंने संशोधित याचिका दायर करने की बात करते हुए फ़िलहाल इस योजना को लागू ना करने की बात कही थी, ट्रिब्यूनल ने सवाल किया ”मंत्री ने सिर्फ मीडीया के लिए बयान जारी किया गया था या सरकार‌ भी हमारे पास आएगी।

राजधानी में दम घुटने वाले धुओं से फ़िलहाल कोई राहत नहीं मिली है। पाँच दिन की छुट्टी के बाद स्कूल खुले। लोगों को सड़क पर मास्क पहने देखा गया था। इस बीच, यह मामला सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रदूषण एक गंभीर मामला है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।