एमसीडी हड़ताल में मुदाख़िलत से इनकार सुप्रीमकोर्ट

नई दिल्ली: सुप्रीमकोर्ट ने दिल्ली म्यूनसिंपल कारपोरेशन (एमसीडी के मुलाज़िमीन की हड़ताल में मुदाख़िलत करने से आज इनकार कर दिया। चीफ़ जस्टिस टी। ऐस ।ठाकुर की सरबराही वाली डवीज़न बेंच ने दरख़ास्त गुज़ार से कहा कि वो इस माम‌ले में कोई मुदाख़िलत नहीं करेगी क्योंकि मुताल्लिक़ा मामले की समात दिल्ली हाईकोर्ट कर रहा है।

जस्टिस ठाकुर ने कहा ”जब ये माम‌ला हाइकोर्ट में ज़ेर-ए-समात है तो हम इस में मुदाख़िलत नहीं कर सकते । आपको यहां (अदालत-ए-उज़्मा आने की ज़रूरत नहीं थी। हम हाइकोर्ट के काम काज को अपने हाथ में नहीं ले सकते’। दरख़ास्त गुज़ारने ये दलील पेश की थी कि हाइकोर्ट ने दिल्ली हुकूमत और म्यूनसिंपल कार्पोरेशनों के मुलाज़िमीन के दरमियान तनाज़े के हल के लिए कोई कारगर हुक्म-जारी नहीं किया है।

दरख़ास्त गुज़ार का कहना था कि हाइकोर्ट ने सिर्फ हुकूमत को नोटिस किया है और इस मामले की समाअत एक हफ़्ते के लिए मुल्तवी कर दी है। इस लिए उसे सुप्रीमकोर्ट से रुजू होना पड़ा है। लेकिन डीविज़न बेंच इन दलीलों से मुतमइन नहीं हुई और दरख़ास्त को ख़ारिज कर दिया|