एयर इंडिया विमान अपहरण मामले में कोर्ट ने 2 आरोपियों को किया बरी

बता दें कि विमान का अपहरण करनेवाले खालिस्तान के समर्थक थे और खालिस्तानी नेता जरनैल सिंह भिंडारवाला को जेल से छुड़ाने की मांग कर रहे थे. एयर इंडिया का विमान जब लाहौर पहुंचा तो पाकिस्तानी कमांडोज ने अपहर्ताओं को पकड़ लिया था. विमान अपहर्ताओं के खिलाफ मुकदमा भी पाकिस्तान में ही चला. पाकिस्तानी कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषी करार देते हुए 14 साल कैद की सजा सुनाई थी.

दूसरी सजा देना अन्याय होगा

सजा पूरी करने के बाद उनमें से 2 कनाडा और अमेरिका पहुंच गए थे. लेकिन दोनों को वहां की सरकारों ने भारत भेज दिया. भारत सरकार ने उनके खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया था, लेकिन सबूतों के अभाव में सतनाम सिंह और तेजिंदर पाल सिंह को पटियाला हाउस कोर्ट ने देशद्रोह के आरोप से बरी कर दिया है. दोनों आरोपियों के वकील ने कोर्ट से कहा कि उम्रकैद अधिकतम सजा है. जिसे वह इस अपराध के लिए काट चुके हैं. लिहाजा इस मामले में अब दूसरी सजा देना उनके साथ अन्याय होगा.