ऑस्ट्रेलिया में 457 वीजा कानून में संशोधन से भारतीय कर्मचारी भी प्रभावित

मेलबर्न: ऑस्ट्रेलिया ने कुशल बाहरी वर्कर्स के लिए आवश्यक 457 वीजा के नियमों में संशोधन की घोषणा की है ताकि उनकी नौकरी के अंत के बद दूसरी किसी नौकरी की मांग को सीमित किया जा सके। यह एक ऐसा कदम होगा जिससे भारतीय वर्कर्स भी प्रभावित हो सकते हैं।

संशोधन के अनुसार 457 वीजा पर आए बाहरी वर्कर्स अपनी नौकरी के अंत में अब केवल 60 दिनों तक ऑस्ट्रेलिया में स्थापना कर सकते हैं जबकि पहले यही सीमा 90 दिनों की थी। इमीग्रेशन मंत्री पीटरडिटन ने कल कहा था कि 19 नवंबर 2016 से एक पक्ष स्थिति 457 वीजा वाहक को अपनी नौकरी के अंत के बाद अब बजाय 90 दिनों के केवल 60 दिनों तक ऑस्ट्रेलिया में रहने की अनुमति होगी।