कर्नाटक से तमिलनाडु को 6000 घन पानी देने का आदेश

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी जल विवाद में कर्नाटक सरकार के स्टैंड पर आज गंभीर नाराजगी जताते हुए इसे पहली ताकि छह अक्टूबर तमिलनाडु को प्रतिदिन 6000 क्यूबिक पानी देने का आदेश दिया| जसटिस दीपक मिश्रा और जस्टिस उदय उमेश ललित शामिल पीठ ने कर्नाटक सरकार को आज फटकार लगाते हुए चेतावनी दी कि वह ऐसे हालात पैदा न करे कि कानून का पैमाना भर जाए।

हर हाल में कोर्ट के आदेश का पालन होना ही चाहिए। इसके साथ ही अदालत ने केंद्र सरकार को 4 अक्टूबर तक कावेरी प्रबंधन बोर्ड का गठन करने का आदेश दिया है। अदालत ने कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी को कल तक अपने प्रतिनिधियों के नाम केंद्र सरकार को पेश करने को कहा है। बोर्ड के सदस्यों से ही जाकर अदालत छह अक्टूबर तक रिपोर्ट देंगे।