केजरीवाल-नजीब जंग में कलह का मामला: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, निर्वाचित सरकार के पास भी कुछ इख्तियारात होने चाहिए !

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल नजीब जंग के बीच जारी खींचतान पर सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल सरकार के लिए राहत भरी खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि निर्वाचित सरकार के पास कुछ इख्तियारात होने चाहिए, नहीं तो सरकार काम नहीं कर पाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह सही बात है कि दिल्ली केंद्र शासित एक राज्य है, लेकिन इसके लिए विशेष व्यवस्था है।

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न्यूज़ नेटवर्क समूह प्रदेश 18 के अनुसार राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच टकराव पर शीर्ष अदालत ने चिंता जताते हुए कहा कि दिल्ली सरकार और केंद्र से दो वकील आ जाते हैं और दोनों कहते हैं कि वह दिल्ली सरकार के लिए चर्चा करेंगे। दिल्ली सरकार ने दलील दी है कि राजधानी में कामकाज लगभग बंद कर दिया गया है, कोई अधिकारी सरकार की बात सुनने को तैयार नहीं है, यहां तक कि सरकार चौथे दर्जे के कर्मचारी की नियुक्ति या स्थानांतरण नहीं कर पा रही है।

दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि शीर्ष अदालत वर्तमान में हाई कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगाते हुए राज्य सरकार को कुछ राहत दे। सुप्रीम कोर्ट से इस आदेश पर भी अंतरिम रोक लगाने की अपील की गई है, जिसमें कहा गया है कि कोई भी फैसला एलजी मंजूरी के बिना नहीं हो सकता। एलजी वर्तमान में कैबिनेट की सलाह और मदद से काम करें। साथ ही साथ लगभग 400 फाइलों की जांच के लिए गठित शुंगलू समिति की रिपोर्ट पर भी रोक की मांग की गई है।