झारखंड के साबिक़ वज़ीरे आला मधु कोड़ा के मुबयना साथियों के खिलाफ आमदनी से ज़्यादा ज़ायदाद के मामले में 144 करोड़ रुपये कीमत की ज़ायदाद कुर्क कर ली गई है। इसमें 25 फ्लैट और एक शॉपिंग मॉल शामिल है। दिल्ली की मखसुश रकम अदायगी गर्दी अदालत ने पुणे और मुंबई के पॉश इलाकों में फ्लैटों और जमशेदपुर में एक शॉपिंग मॉल को कुर्क करने का हुक्म दिया। अदालत ने पाया कि वो ज़ायदाद दौलत अदायगी गर्दी एक्ट की दफ़ात के तहत अदायगी के जरायम मेन मौलूस थे।
कुर्क की गई कुछ जायदादें ताज़ीर अनिल आदिनाथ बस्तावडे की हैं।
उसे एजेंसी ने इस साल की शुरुआत में इंडोनेशिया से पकड़ा था। पीएमएलए के फैसले करने वाले इख्तियार के सदर के राममूर्ति ने अपने हुक्म में कहा, ‘‘मुंदरजा बाला मवाद (अस्तगासा के सबूत) और दलीलों से पहले नज़र यह बात समझ में आती है कि आरजी तौर पर कुर्क की गई तमाम ज़ायदाद रकम अदायगी में शामिल हैं और कुर्क किए जाने के लिए जिम्मेदार हैं। इसलिए मैं आरजी कुर्की की तसदीक़ का हुक्म देता हूं। ’’ पीएमएलए के तहत हाइ कोर्ट का एक रिटायर्ड जज एख्तियार का सदर है।
इंफोर्समेंट डाइरेक्टर के लखनउ वाक़ेय इलाकाई दफ्तर ने इस साल फरवरी में इन जायदादों की कुर्की का हुक्म दिया था और हुक्म के साथ वह उनपर हुक्म जारी करने में अब काबिल होगी। कुर्क की गई जायदादों में कोड़ा के साथी मनोज बी पुनामिया और मामले में मुल्ज़िम की ज़ायदाद भी शामिल हैं। मुंबई के माटुंगा इलाके में एकल अपार्टमेंट अहाते में उनके दस फ्लैट शामिल हैं।
पुनामिया के दीगर फ्लैट जो कुर्क किए गए हैं वे मलाड, गोरेगांव, नरीमन पॉइंट में हैं जबकि जमशेदपुर में ‘एमराल्ड मॉल’ को भी कुर्क किया गया है। बस्तावाडे की ज़ायदाद और फ्लैट पुणे के बोट क्लब रोड, बानेर, मॉडल कॉलोनी, सेनापति बापट रोड, औंध और एक फ्लैट बेंगलूर के होबली इलाके में है। अदालत इंफोर्समेंट डाइरेक्टर के तरफ से जारी कुर्की एहकमात के लिए अपील निज़ाम है। अदालत ने कहा कि कोड़ा का सियासी कद बढ़ने के साथ ही उनके साथियों की भी किस्मत के सितारे बुलंद होते गए।